हरियाणा सरकार ने वाहनों पर ‘नो वीआईपी सिंबल’ के संबंध में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करने के लिए निर्देश जारी किए हैं।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार, सरकारी और निजी वाहनों पर पदनाम, कार्यालयों का वर्णन और अनाधिकृत प्रतीक चिह्न के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोर्ट, सेना, एयरपोर्ट/नौसेना पुलिस, प्रेस और अन्य पदनाम जैसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष इत्यादि शब्दों का प्रदर्शन तत्काल रूप से प्रतिबंधित है।
इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, अंबाला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, करनाल और रोहतक मंडल के आयुक्तों, सभी प्रबंध निदेशकों, बोर्ड और निगमों के मुख्य प्रशासकों और जिला उपायुक्तों तथा सभी उप-मंडल अधिकारियों को इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।