हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ के लिए 22 अतिरिक्त एडवोकेट जनरल, 28 उप एडवोकेट जनरल, 28 सहायक एडवोकेट जनरल और दिल्ली के लिए 8 अतिरिक्त एडवोकेट जनरल, 2 उप एडवोकेट जनरल, 2 सहायक एडवोकेट जनरल रखने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस बार लॉ ऑफिसर की नियुक्ति निर्धारित और पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसार कराई गई है। सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हरियाणा के एडवोकेट जनरल श्री बलदेव राज महाजन थे।
इसके अलावा, हरियाणा के बोर्डों, निगमों और अन्य कॉर्पोरेट निकायों की ओर से मामलों का संचालन करने के लिए 41 लॉ ऑफिसर को एम्पैनलड किया गया है।